सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए जाएं; कहा- प्रदूषण खतरनाक लेवल पर, अब हमसे पूछे बगैर पाबंदियां न हटाईं जाएं
Supreme Court Delhi-NCR Air Pollution Severe Situation 12th Schools Closed
Supreme Court on Pollution: राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली एक गैस चैंबर के रूप में तब्दील दिख रही है। दिल्ली में कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 के पास पहुंच गया है। वहीं दिल्ली के औसत AQI की बात करें तो ये 480 पार दर्ज किया जा रहा है। यानि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर और खतरनाक है। लगातार कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के साथ धुंध की घनी परत छाई हुई है। वहीं इस बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति पर आज अहम सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश भी दिया है।
दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR रीजन के लिए आदेश जारी कर कहा है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक सभी स्कूल बंद करने पर तुरंत फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 12वीं तक की सभी क्लास की पढ़ाई अब सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की जो स्थिति बनी हुई है। उसको देखते हुए बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए उनकी क्लास ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी जाए। ज्ञात रहे कि, दिल्ली सरकार ने बीते रविवार को घोषणा की थी कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को छोड़कर अन्य सभी के लिए ऑनलाइन क्लास लगाई जाएगी।
GRAP-3 को लागू करने में देरी की गई
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद चिंता जताई है। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, प्रदूषण बढ़ने पर भी GRAP 3 और उसकी पाबंदियो को लागू करने में देरी की गई। AQI जिस दिन 300 पहुंच गया था तभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप-3 लागू हो जाना चाहिए था। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) से पूछा, AQI लेवल 300 से ऊपर होते ही ग्रेप 3 लागू क्यों नहीं किया गया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 12 नवंबर को AQI 300 को पार करते हुए 400 से ऊपर पहुंच गया लेकिन फिर भी ग्रेप 3 को लागू करने का फैसला 14 नवंबर को लिया गया। मतलब ग्रेप-3 लागू करने के लिए 3 दिन का इंतज़ार? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि, मौके की गंभीरता को नहीं समझा गया। लगता है कि किसी भविष्यवाणी के भरोसे बैठने में ज्यादा गंभीरता दिखाई गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ग्रेप-4 को लागू करने में भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ओर से देरी की गई। ग्रेप-4 भी आज सुबह लागू हो पाया। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार की तरफ से भी जानकारी दी गई कि आज सुबह से दिल्ली में ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है।
अब हमसे पूछे बगैर पाबंदियां न हटाईं जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, दिल्ली और सभी NCR के अंतर्गत आने वाले राज्य ग्रेप 4 के तहत लगी पाबंदियों पर कड़ाई से अमल सुनिश्चित करें। प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएँ जाएं और जो भी पाबंदियां लागू की जाती हैं। उनमें किसी तरह से चूक न होने पाये। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दिल्ली में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप-4 उसके आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर AQI सुधरता भी है तो भी बिना कोर्ट की इजाज़त के ग्रेप-4 नहीं हटेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह बंद हो। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कौन मॉनिटर कर रहा है? वहीं इस मामले से जुड़े एक वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर बैन के बावजूद ख़ुद सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते दिक्कत हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और SC के सेकेट्री जनरल को बुलाया और आदेश दिया कि तत्काल निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के राज्यों और केन्द्र सरकार से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी।
प्रदूषण से बढ़ी लोगों की परेशानी
दिल्ली-एनसीआर में जहां लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है तो वहीं लोगों को कई और तरह से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, प्रदूषण-धुंध के कारण विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है और ऐसे में हादसे हो रहे हैं। साथ ही कई विमानों और ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वहीं प्रदूषण के अति गंभीर श्रेणी में आने के बाद दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP-4 लागू हो गया है। दिल्ली-NCR में अब सख्त पाबंदियां रहेंगी।